अगर आप शराब पीकर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, तो आप आपको संभल जाने की
जरूरत है। जी हां, अब गाड़ी चलाने वाला जितना शराब पीये होगा, उतना ही
जुर्माना उसे देना होगा। यानि ड्राइवर ने कितनी शराब पी है और गाड़ी की
रफ्तार कितनी है, इस आधार पर अब जुर्माना तय होगा।
वहीं सड़क दुर्घटना में मरने पर 1 लाख रुपये मिलेंगे। घायलों को भी 50
हजार रुपये दिये जाएंगे। इतना ही नहीं इस मुआवजे में मुद्रा स्फीति दर से
हर 3 साल में इजाफा होगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा मोटरयान अधिनियम संशोधन विधेयक में
ऐसा बदलाव किया जा रहा है। ये संशोधन राज्यसभा में पारित भी हो चुका है।
ऐसे में नए नियम के मुताबिक, ड्राइवर ने किस मात्रा में शराब पी है और
कितनी रफ्तार से वाहन चला रहा है, इस बात पर जुर्माना तय किया जाएगा।
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